नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। हालांकि, कोर्ट की तरफ से इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया है और मामले को 22 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कहा था कि अगर अरविंद केजरीवल के खिलाफ उनके पास सबूत है तो पहले हमें दिखाएं। वहीं, हाईकोर्ट ने दोपहर 2.30 बजे तक का समय प्रवर्तन निदेशालय को दिया था और कहा है कि जो भी सबूत है वो आप हमें दिखाएं। जब सुनवाई फिर एक बार शुरू हुई तो फाइलें चैंबर पहुंची है। अब जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
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