नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। केजरीवाल के बाहर आने की खुशी में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है
कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए उन पर कई शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों में यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह कोर्ट में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे।तिहाड़ जेल प्रशासन कोर्ट का आदेश मिलने और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अरविंद केजरीवाल शुक्रवार दोपहर तक रिहा हो सकते हैं। गुरुवार देर रात तक तिहाड़ प्रशासन को जमानत का आदेश नहीं मिला था। जेल नियमों के मुताबिक जब कोर्ट आदेश सुनाता है तो कोर्ट स्टाफ उसे तिहाड़ मुख्यालय लेकर आता है और केंद्रीय जनसंपर्क कार्यालय को सौंप देता है। ये सारी कागजी कार्रवाई आज की जाएगी।
गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें केजरीवाल की जमानत पर 48 घंटे तक रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते मार्च से जेल में हैं। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे।
Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.