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पशु पालक हो जाएं सावधान, ऐसी गलती पर देना होगा 1000 रुपए जुर्माना, आदेश जारी

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रायपुर: जिले में सड़़क पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में विचरण करते पाए जाने पर संबधित पशुपालकों से एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और पशुओं को निकटतम कांजी हाउस भेजा जाएगा। पुनरावृत्ति होने पर पांच सौ रुपए जुर्माना राशि ली जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आदेश जारी किया है। जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पशु अतिचार अधिनियम के तहत् पशुपालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस संबंध में आज बैठक ली जिसमें जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी अबिनाश मिश्रा, नगर निगम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। डॉ भुरे ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न हाईवे में दुर्घटना जन्य स्थान चिन्हित किए गए है। जिसमें सेरीखेड़ी, संतोषी नगर, सिलतरा, सिंघनपुर, पारागांव-आरंग, चरौदा, उरला, फुंडहर, अभनपुर और टाटीबंध इत्यादि स्थान शामिल है। इनके सहित हाईवे में अन्य स्थानों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं को संयुक्त दल द्वारा हटाया जाएगा और करीब के गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा। इस व्यवस्था में पुलिस विभाग आवश्यक सहयोग करेगी।

उन्होंने कहा कि गौठान में चारा-पानी तथा अन्य व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंध किया जाएगा। साथ ही घायल पशुओं का ईलाज भी कराया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को गौठानों में रखा जाएं। उन्होंने आवारा पशुओं में निरंतर रेडियम लगाने तथा टैगिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि रेड़ियम बेल्ट और टैगिंग लगाने की कार्रवाई की जा रही है जिसमें रायपुर जिला प्रथम स्थान पर है। जिले में अब तक 1 हजार 769 आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट लगाया गया है और 1 हजार 406 पशुओं में टैगिंग की गई है। साथ ही 8 हजार 687 पशुओं को गौ-शाला और गौठानों में शिफ्ट किए गए है।

नगर निगम रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि आवारा पशुओं से मुक्त कराने के निरीक्षण के लिए मॉनिटरिंग समिति गठित की गई है। साथ ही सभी जोन के चिन्हित स्थान पर आवारा पशुओं के न पाए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। निगम क्षेत्र के पशु पालकों को अपने पशुओं को गौशाला में रखने की समझाइस दी जाएगी। इसकें अलावा दो पालियों में काऊ कैचर गाड़ी एवं संबंधित टीम भेजकर कार्रवाई की जाएगी पशुओं को पकड़ कर गौठान और कांजी हाउस में रखा जाएगा। पशुओं को कांजी हाउस और गौठानों में शिफ्ट किया जाएगा और पशुपालक की सहमति पत्र और अर्थदंड के साथ ही पशुओं मुक्त किया जाएगा। कांजी हाउस और गौठान में पशुओं के चारा-पानी तथा अस्वस्थ्य पशुओं के ईलाज की व्यवस्था की गई है।

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