Punjab Govt
HomeChandigarhआनंद कारज एक्ट लागू, यहां करें आवेदन

आनंद कारज एक्ट लागू, यहां करें आवेदन

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

चंडीगढ़ः सिख समुदाय के लोगों के लिए खुशखबरी है। यूटी प्रशासन ने चंडीगढ़ में आनंद मैरिज एक्ट-1909 को लागू कर दिया है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। बता दें कि पंजाब में अब तक आनंद मैरिज एक्ट लागू नहीं किया जा सका है लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे लागू कर दिया है। उपायुक्त चंडीगढ़ ने यूटी प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत आनंद मैरिज एक्ट-1909 में पंजीकरण के लिए चंडीगढ़ आनंद विवाह पंजीकरण नियम 2018 को 15 मार्च 2023 से लागू किया है। बता दें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया ने 22 फरवरी 2023 को चंडीगढ़ का दौरा किया था। 

इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ आनंद मैरिज एक्ट 2018 के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था, जिसमें आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने में सहमति बनी थी। अब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही चंडीगढ़ में सिखों का विवाह पंजीकरण होता रहा है। अब चंडीगढ़ में सिख समुदाय से जुड़े लोग रीति-रिवाजों के अनुसार की गई शादी को आनंद मैरिज एक्ट-1909 के तहत पंजीकृत करवा सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के अन्य निवासी भी इस अधिनियम के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिनका विवाह सिख रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया हो।

आवेदक मैरिज ब्रांच (विंडो नंबर 5), ग्राउंड फ्लोर, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आनंद विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। वहीं, चंडीगढ़ अनिवार्य विवाह पंजीकरण नियम 2012 के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को विवाह प्रमाणपत्र देने के लिए पहले से ही लागू ऑनलाइन पोर्टल को संशोधित किया जाएगा ताकि आनंद विवाह अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सके।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Punjab Govt

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -