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एयर इंडिया को लगा 30 लाख रुपए का जुर्माना, जानें मामला 

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मुबंईः बीते दिनों एयर इंडिया के एक यात्री को मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने के बाद पैदल चलना पड़ा था, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। अब इसकी गाज एयर इंडिया के सिर पर गिरी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर इस घटना के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि जान गंवाने वाले शख्स की उम्र 80 साल थी और वह अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क से मुंबई आए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 साल के एक शख्स ने न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए टिकट बुक कराई थीं। टिकट बुक कराते वक्त उन्होंने व्हीलचेयर सेवा के लिए भी कहा था। लेकिन, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें केवल एक व्हीलचेयर ही मिल पाई थी, जो बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को दे दी थी। बुजुर्ग खुद इमिग्रेशन काउंटर तक करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल चला था और वहां पहुंचते ही अचानक गिर गया था। बाद में उनकी मौत हो गई थी।

इस घटना को लेकर एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा था कि व्हीलचेयर की कमी होने के चलते केवल एक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जा सकी थी। बुजुर्ग के बेहोश होने के बाद उन्हें पहले एयरपोर्ट की मेडिकल फैसिलिटी में और फिर वहां से नानावती अस्पताल ले जाया गया था। बुजुर्ग भारतीय मूल के थे और उनके पास अमेरिका का पासपोर्ट था। उन्होंने व्हीलचेयर सेवा के लिए प्रीबुकिंग भी की थी। इसके बावजूद मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें व्हीलचेयर नहीं मिल पाई थी।

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