पंचकूला: साल 2021 में हुई हत्या के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी बताते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। 2021 में जीआरपी पुलिस के द्वारा डढ़वा रेलवे ट्रैक पर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में अब 4 साल बाद पंचकूला की जिला अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
इस मामले के जानकारी देते हुए वकील आकाश तंवर ने बताया कि जिला एवं सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए प्रकाश बिष्ट और रोहित दोनों आरोपियों को दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ में 25000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि जुर्माने का 50% मृतक के पिता को दे दिया जाएगा।
वकील आकाश तोमर ने बताया कि 16 जून 2021 को एक अज्ञात शव मिला था। मृतक के पिता के द्वारा दोनों आरोपियों पर शक जाहिर किया गया था। इसके बाद उन्होंने मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज में यह देखा गया कि मृतक संदीप को आरोपी लकड़ी के डंडे से मारते हुए दिखे। पुलिस को आरोपी रोहित के पास से लकड़ी का डंडा और प्रकाश से गंडासी मिली थी।
उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा और 25000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। हत्या के पीछे का कारण यह बताया गया कि प्रकाश सिंह बिष्ट का एक होटल था। वहां पर संदीप ने खाना खाया और पैसे नहीं दिए। ऐसे में उसको सबक सिखाने के लिए शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद रेलवे पुलिस को डेड बॉडी ट्रैक पर मिली। जब मामले की जांच पड़ताल की तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तमाम सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई है।