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कैश लेकर यात्रा करने पर हो सकती है कार्रवाई, जानें मामला

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नइ दिल्ली-लोकसभा चुनाव के एलान हो चुका है और इसके साथ 16 मार्च से आचार संहिता भी लग चुकी. अब पुलिस, इनकम टैक्स विभाग, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सारी एजेंसियां खास सर्तक रहेंगी कि कहीं नाक के नीचे से भारी नगदी या शराब जैसी चीजें तो नहीं निकल रहीं। अगर ऐसा कुछ पता लगे तो चुनाव आयोग उस रकम को कब्जे में ले लेता है।

आचार संहिता का असर आम लोगों पर भी होता है, हालांकि आम नागरिकों के लिए कुछ अलग नियम हैं। इसका कारन यह है कि कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके जरिए अवैध चीजें यहां से वहां करता है, इसी को ट्रैक करने के लिए इलेक्शन कमीशन नागरिकों के लिए भी नियम बनाती है। हम-आप जैसे लोग एक समय पर 50 हजार से ज्यादा कैश साथ नहीं ले जा सकते। अगर आम लोगोँ के पास इससे ज्यादा नगदी के लिए दस्तावेज होने चाहिए। पैसों का लीगल सोर्स, पहचान पत्र और पैसे कहां खर्च होने जा रहे हैं इन डॉक्युमेंट्स का साथ होना जरूरी है। इसके अलावा 10 हजार से ज्यादा कीमत की नई वस्तुओं के लिए भी डॉक्युमेंट जरूरी हैं. अगर कोई पैसोँ को लेकर दस्तावेज न दे सके तो पैसे सीज कर लिए जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद और तब भी सबूत देने के बाद ही वापस मिलेंगे।

इसमें एक बात और है 10 लाख से ज्यादा कैश अगर किसी पार्टी या नेता से संबंधित नहीं और किसी इमरजेंसी के लिए जा रहा है तब सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स के साथ हम उसे कैरी कर सकते हैं टीम उसे सीज नहीं करेगी, लेकिन इस बारे में  इनकम टैक्स विभाग को बता दिया जाएगा।

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