पंचकूला: साल 2020 में एक स्कूल बस चालक ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में अब पंचकूला अदालत ने 6 साल के बाद बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी बस चालक को 25 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है।
जांच अधिकारी करमजीत कौर कोएक बड़ा सुराग मिला था जिसको उन्होंने कोर्ट में पेश किया। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। कई बार रिमांड लेने के बाद आरोपी ने माना कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में सरकारी वकील डीडीए सुखविंदर कौर ने बताया कि पंचकूला अदालत के द्वारा 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई गई है।
इसके साथ ही आरोपी को 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर साल 2020 में पंचकूला के महिला थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा और 6 साल के बाद अब इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।