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आप विधायक की बढ़ी मुश्किलें: गैर जमानती वारंट के बाद भगोड़ा करार करने की कवायद शुरू

रोपड़ः आनंदपुर साहिब कोर्ट ने रूपनगर के विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा को भगोड़ा करार देने की कार्रवाई की हिदायत स्थानीय पुलिस को दी है। विधायक चड्ढा 6 जुलाई 2020 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए एक केस में आरोपियों में से एक हैं। उस समय चड्ढा रूपनगर-नंगल मार्ग पर गांव निक्कूवाल के निकट एक धरने की अगुवाई कर रहे थे।

इस धरने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। जिला प्रशासन ने कोविड 19 महामारी के कारण एकत्रीकरण पर पाबंदी लगा हुई थी। चड्ढा समेत आप के तत्कालीन जिला प्रधान मास्टर हरदयाल सिंह, हरमिंदर सिंह, जतिंदर सिंह, सुरिंदर सिंह और पांच समेत पचास साठ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 283, 269, 270 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सब डिविजनल जुडीशियल मजिस्ट्रेट जग मिलाप सिंह खुशदिल ने आरोपी एडवोकेट दिनेश चड्ढा के गैर जमानती वारंट जारी किए।

इस मामले में विधायक चड्ढा अदालत में पेश नहीं हुए। आरोपी चड्ढा को धारा 82 (4) सीआरपीसी के तहत स्थानीय पुलिस को हिदायत दी है कि चड्ढा को भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च रखी गई है। इस संबंध में संपर्क करने पर विधायक चड्ढा ने कहा कि पिछले साल मार्च में विधायक बनने के बाद वह अपने हलके के लोगों को मिलने और उनकी शिकायतें सुनने में ही व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही इस मामले में अदालत में पेश होंगे।

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