ऊना/सुशील पंडित: जिला दंडाधिकारी ने राघव शर्मा ने विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। आदेशों में बताया गया है कि चुनाव के 48 घंटे पूर्व यानि 10 नवंबर वीरवार सायं 5 बजे से लेकर मतदान प्रक्रिया समपन्न होने तक ये आदेश जारी रहेंगे। राघव शर्मा ने बताया कि जिला में चुनाव से 48 घंटे पूर्व यानि 10 नवंबर वीरवार सायं 5 बजे से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक 5 व्यक्तियों को एक साथ इक्ट्ठा होने पर मनाही रहेगी। जिला ऊना में चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जनसभा या भीड़ इक्ट्ठी करने, लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हथियार, स्टिक, वैनर इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। राघव शर्मा ने बताया कि जिला की सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार से जुडे़ पदाधिकारी/कार्यकत्र्ता जिनकी वोट जिला के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है वे चुनाव से 48 घंटे पूर्व यानि 10 नवंबर सायं 5 बजे से लेकर प्रक्रिया समपन्न होने तक जिला में उपस्थित नहीं रहेंगे।
राघव शर्मा ने चुनावों को लेकर जारी किए आवश्यक आदेश
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