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पंजाबः रात इतने बजे से पहले क्लब, ढाबे और रेस्तरां होंगे बंद, आदेश जारी

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लुधियानाः पंजाब से बड़ी ख़बर सामने आई है। पुलिस कमिश्नर आईपीएस कोस्तुभ शर्मा ने रात में पुलिस कमिश्नरेट, लुधियाना के परिसर के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रात 11:45 बजे के बाद रेस्तरां, ढाबों, क्लबों और आइसक्रीम पार्लरों को पूरी तरह से बंद करने के आदेश जारी किए है।

मारपीट व लूटपाट का बना रहता डर

पुलिस कमिश्नर लुधियाना के संज्ञान में आया है कि कमिश्नरेट लुधियाना के इलाके में रात के समय काफी देर तक रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लब, आइसक्रीम पार्लर या स्टूडियो आदि लंबे समय तक खुले रहते हैं जहां लोग इन दुकानों के बाहर बैठकर शराब आदि का सेवन करते हैं। जिससे मारपीट व लूटपाट का भय बना रहता है।

दो महीने तक लागू रहेंगे ये आदेश

इसलिए रात के समय होटल/ढाबों और शराब की दुकानों पर इस तरह की अवैध घटनाओं को रोकने के लिए जनहित में विशेष कदम उठाते हुए पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना क्षेत्र में रात के समय रेस्तरां, ढाबा, क्लब, आइसक्रीम पार्लर या स्टूडियो आदि रात 11:45 बजे से पूर्ण बंद के बाद आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि ये आदेश जनहित में एकतरफा जारी किए गए हैं। ये प्रतिबंध आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।

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