चंडीगढ़ः कांग्रेस नेता सुखपाल खैहरा द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर जहां विधानसभा में मामला गरमाया है, वहीं महिला आयोग ने भी इस मामले को लेकर एक्शन लिया है। महिला आयोग की ओर से जारी सूटो मोटो नोटिस में सुखपाल खैहरा और कांग्रेस पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को 12 मार्च के मामले में पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए है। पंजाब राज्य महिला आयोग, पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस जारी किया है।

पत्र में कहा गया है कि आयोग ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से देखता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पंजाब में महिलाओं के अधिकार, मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हो। पत्र में कहा गया है कि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैहरा द्वारा पार्टी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के संबंध में की गई टिप्पणी महिलाओं के प्रति अत्यंत अपमानजनक है।
इस पर पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के तहत स्व-प्रेरणा लेते हुए प्राप्त वीडियो का स्क्रीनशॉट और लिंक संलग्न कर यह निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में तुरंत पुलिस के सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी से कानूनन आवश्यक कार्रवाई करवाई जाए। वहीं कपूरथला पुलिस को निर्देश दिए है कि गई कार्रवाई के संबंध में स्थिति रिपोर्ट तथा सुखपाल सिंह खैहरा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को 12.03.2026 को प्रातः 11:30 बजे आयोग कार्यालय में पेश किया जाए।