पंचकूला: पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब इसी कड़ी में एक नाईजिरियन नागरिक को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत सजा पूरी होने के बाद सफलतापूर्वक भारत से निकलवा दिया गया है।
नाईजिरियन नागरिक NWOSU NUAEMEKA ECHEZONA Amekka को 9 फरवरी 2023 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत थाना सेक्टर-20 पंचकूला में दर्ज एक मामले में दिनांक 11 फरवरी 2023 को हेरोइन सप्लायर करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इसके अलावा आरोपी के खिलाफ 4 मार्च 2018 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के अंतर्गत सेक्टर-31 चंडीगढ़ में एक ओर मामला दर्ज था। इसमें भी उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 10 मार्च 2023 को कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जा चुका था।
मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी पंचकूला एवं विदेशी पंजीकरण अधिकारी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि 22 सितंबर 2025 को वेद प्रकाश सिरोह सत्र न्यायाधीश पंचकूला के द्वारा आरोपी की सजा पूरी होने के बाद उसको डिपोर्ट किए जाने के आदेश दिए गए।
कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में थाना सेक्टर-2 के प्रभारी इंस्पेक्टर सोमबीर ढाका और विदेशी पंजीकरण ऑफिस में तैनात लिपिक सिपाही सर्वेश कुमार के द्वारा सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई। सरकार के गृह सचिव के द्वारा जारी गाइंडलाइंस के अनुसार नाईजेरिया एंबेसी ने जरुरी दस्तावेज भी पूरे करवाए।
इसके बाद नाईजिरियन नागरिक को सफलतापूर्वक डिपोर्टेनशन सुनिश्चित किया गया। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने अपने बयान में कहा है कि पंचकूला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रही है। पुलिस सिर्फ जिले में नशा तस्करों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि विदेशी नागरिकों के द्वारा नशे के अवैध कारोबार पर भी बारीकी से नजर रख रही है।
सजा पूरी होने के बाद ऐसे अपराधियों को डिपोर्ट करवाना कानून के अंतर्गत एक जरुरी हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में भी विदेशी नागरिकों के द्वारा नशे से जुड़े अवैध कामों पर पूरी तरह से रोक लगाना और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।