लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी रमण नायर को 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडवोकेट दमन प्रीत सिंह भिख्खी ने बताया कि यह न्याय की जीत है।
उन्होंने बताया कि आरोपी रमण नायर अपने अपराध को छिपाने के लिए पुलिस की मदद लेने की कोशिश की थी। आरोप है कि पुलिस ने बिना उचित जांच किए ही केस अदालत में भेज दिया था। मामले में न्यायिक माननीय अदालत रविपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लुधियाना ने आगे की जांच के आदेश दिए। इसके बाद ऐसे अहम सबूत सामने आए थे, जिन्हें पुलिस ने पहले नजरअंदाज कर दिया था। सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने दोषी रमण नायर को 10 साल कैद की सजा सुनाई हैं।