जालंधर, ENS: 10वीं की छात्रा के छेड़छाड़ करने के मामले में फिजिकल एजुकेशन के डीपीई के खिलाफ मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार किशनगढ़ कराड़ी गांव में सरकारी सीसे. स्कूल के डायरेक्टर इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीई) राजिंदर कुमार को 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि 24 नवंबर को बच्ची सुबह स्कूल गई तो करीब 10:30 डीपीई राजिंदर कुमार निवासी गांव ब्यास ने उससे बातें करनी शुरू कर दीं।
डीपीई ब्यूटी लैब रूम में चले गए। बेटी बाहर खड़ी थी तो डीपीई ने बुलाया और दराज बंद करने के लिए कहा। वह अंदर गई तो डीपीई ने पीछे उसे पकड़ लिया और गलत हरकत की। धक्का दिया तो धमकाने लगा। बेटी स्कूल प्रिंसिपल सुमन शर्मा के पास गई और सारी जानकारी दी। उन्होंने डीपीई को मैडम जसविंदर कौर, मास्टर आरसी पाल सिंह की मौजूदगी में ऑफिस में बुलाया। डीपीई ने गलती मान ली। स्कूल में छुट्टी के बाद बेटी घर आ गई, लेकिन किसी से बात नहीं की। अगले दिन उसने मां को सारी बात बताई तो हमने पुलिस को शिकायत दी।
बच्ची के माता-पिता ने आरोप लगाया कि इस घटना को प्रिंसिपल ने गंभीरता से नहीं लिया। बेटी ने प्रिंसिपल को सब कुछ बताया तो उन्होंने पैरेंट्स को बुलाना जरूरी नहीं समझा। आरोपी टीचर से माफीनामा लिखवाकर बेटी से कहा कि तुम घर जाओ और किसी से बात मत करना। हम शनिवार को तुम्हारे माता-पिता को बुलाकर बात करेंगे। बेटी रोती हुई स्कूल से आ गई और रात को बिना कुछ खाए सो गई। सुबह उसने हिम्मत करके मां को पूरी बात बताई। पैरेंट्स बोले कि अगर बेटी कुछ कर लेती या उसके साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता?
आरोप है कि प्रिंसिपल ने मामला दबाने की कोशिश की है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल सुमन शर्मा ने कहा कि पता लगते ही उन्होंने स्टाफ की मौजूदगी में डीपीई राजिंदर कुमार को बुलाकर पूछा। उन्होंने लिखकर गलती मानी और माफी भी मांगी थी। किशनगढ़ पुलिस ने बच्ची के माता-पिता के बयान के आधार पर डीपीई राजिंदर कुमार के खिलाफ धारा 74, 75, 351 (2) बीएनएस, 8,10 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत केस दर्ज किया है। थाना करतारपुर की इंस्पेक्टर मोनिका अरोड़ा की अगुवाई में एएसआई नरिंदर सिंह ने डीपीई राजिंदर को गिरफ्तार कर लिया।