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Jalandhar News: EPFO का बड़ा ऐलान, PF निकालने के 13 नियम खत्म, अब सिर्फ 3 आसान Categories से मिलेगा पैसा

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जालंधरः EPFO ने सदस्यों को दी बड़ी राहत दी। कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाते कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ा फैसला लिया है। अब PF निकालने के पुराने 13 जटिल नियमों को समाप्त कर दिया गया है। जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त पंकज कुमार ने जानकारी दी कि नई व्यवस्था के तहत PF निकासी को 3 सरल कैटेगरी में बांटा गया है। जिससे सदस्यों को पैसे निकालने में अब परेशानी नहीं होगी।

PF निकासी की नई 3 कैटेगरी
– जरूरी आवश्यकताएं
– बीमारी के इलाज के लिए
– बच्चों की एजुकेशन फीस चुकाने के लिए
– विवाह जैसी पारिवारिक जरूरतों के लिए

मकान और निर्माण
– मकान खरीदने या बनाने के लिए
– लोन चुकाने या घर की मरम्मत के लिए

विशेष परिस्थितियां
– नौकरी छूटने, दिव्यांगता या किसी अन्य आपात स्थिति में।

एक साल नौकरी पूरी करने पर भी निकाल सकेंगे पैसा
अब नए नियमों के तरत 1 साल नौकरी पूरी करने पर भी पैसा निकाला जा सकता है। पहले यह समय सीमा एक साल से ज्यादा थी। एजुकेशन और मैरिज के लिए भी पैसा निकालने की सीमा बढ़ाई गई है। PF सदस्य अब नौकरी के दौरान एजुकेशन के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक राशि निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों कामों के लिए 3 बार ही पैसा निकाला जा सकता था।

पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं कर्मचारी
PF कटवाने वाले कर्मचारी अपने खाते से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान सहित कुल राशि का 100% तक निकाल सकेंगे, लेकिन खाते में कम से कम 25% राशि बनी रहनी चाहिए। इस शेष राशि पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। नौकरी छोड़ने के बाद अंतिम सेटलमेंट का समय अब एक साल कर दिया गया है। जबकि पेंशन का पैसा 3 साल बाद निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है, जिसके तहत EPS-95 पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब घर बैठे मुफ्त में मिल सकेगा। इसके लगने वाले 50 रुपए भी EPFO खुद देगा।

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