टेकः वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरना शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरा तो जल्द भर लें, क्योंकि इसकी डेडलाइन भी धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। वहीं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ITR-2 और ITR-3 फॉर्म भी एक्टिव किया जा चुका है। जिससे आईटीआर भरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिस तेजी से इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या आ रही है, उतनी ही तेजी से अब रिफंड भी जारी किया जा रहा है।
सैलरीड एम्प्लाई से लेकर बिजनेसमैन तक के रिफंड तेजी से खाते में क्रेडिट हो रहे हैं। पहले यह रिफंड आने में 20 दिन 1 महीने या फिर कभी-कभी तो 3 से 4 महीने भी लग जाते थे, लेकिन अब रिफंड 24 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन में आ जा रहे हैं।
कब तक भर सकते हैं रिटर्न?
इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 15 सितंबर है। इससे पहले आपको आयकर रिटर्न भरना होगा, तभी रिफंड जारी किया जाएगा। अगर आप इस डेडलाइन से चूक जाते हैं तो बिलेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं।
कैसे भरे इनकम टैक्स रिटर्न?
– सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा।
– अगर आप पहले से टैक्स रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपने पैन दर्ज करना होगा और लॉगिन करें।
– इसके बाद ई-फाइल टैब के अंदर ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें और फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें।
– फिर अपनी कैटेगरी जैसे इंडविजुअल, एचयूएफ और अन्य सलेक्ट करें और फिर (ITR-1,2,3,4) चुने।
– अब आप सभी जानकारी भरें और प्रॉसेस फॉलों करते जाएं।
– जब फॉर्म पूरी तरह से भर जाए तो आप अंत में अपने ITR को E-Verify करना मत भूले।
– अगर आईटीआर भरने के 30 दिन के अंदर वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।
किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ सकती है जरूरत?
अगर कोई आईटीआर भर रहा है तो उसके पास PAN और Aadhaar, बैंक स्टेटमेंट, Form 16, डोनेशन रिसीप्ट, स्टॉक ट्रेडिंग स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट, जो पैन लिंक हो। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी हैं।