नई दिल्ली: आप पार्टी के विधायक को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का मामले में राऊज एवन्यू कोर्ट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने मामले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने आप नेता को 25 हजार के जमानत बांड और इतनी ही राशि के जमानती पर अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने कहा कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो उन्हें आना होगा और जांच में सहयोग करना होगा।

इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और बिना परमिशन के देश नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। पुलिस के अनुसार यह उनके खिलाफ हमले का तीसरा मामला है। जब पुलिस अधिकारी ने उन्हें ‘घोषित अपराधी’ (PO) बताया, तो उन्होंने उसका पहचान पत्र (ID) छीन लिया था।
पुलिस ने कहा कि उन्हें पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह की कस्टड़ी की जरूरत है। बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने और कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार कराने में मदद की थी। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।