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Gautam Adani रिश्वत केस मामला Madras High Court पहुंचा

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नई दिल्लीः अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT), एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है।

एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति काची के प्रसिडेंट एमएल रवि ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि अडाणी को तमिलनाडु सहित कई भारतीय राज्यों के व्यवसायियों, बिजली वितरण कंपनियों और भारतीय संस्थाओं के साथ सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

इससे पहले 24 नवंबर को एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेश और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की शिकायत ने अडाणी ग्रुप की गड़बड़ियों को उजागर किया है।

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