परमिटों के ट्रांसर्फर मामले में दोनों पार्टियों का उपस्थित होना जरूरी
बद्दी/सचिन बैंसल: वाहन स्वामियों के ध्यान में लाया जाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बद्दी की बैठक 17 सितंबर को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय नालागढ़ मैं निर्धारित की गई थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से इस बैठक को अब 18 अक्तूबर को आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी वाहन स्वामियों के सम्बंधित आवेदनो पर प्राधिकरण की ओर से निर्णय लिया जाना है। वाहन स्वामियों ने 16 अगस्त तक अपने आवेदन क्षेत्रीय कायार्लय में जमा कराए है। उन्हीं आवेदनों पर फैसला लिया जाएगा। बस परमिट व अन्य परमिटों के ट्रान्सफर से सम्बंधित मामलो में सभी को सूचित किया जाता है कि ऐसे मामलो में दोनों पार्टियों (क्रेता और विक्रेता) का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया जायगा।
नए प्रकाशित स्टेज केरिज बस परमिटों के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों के बारे में सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ड्रा ऑफ लोट्स के दोरान आवेदक या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति यदि उपस्थित नहीं होता है तो भी उसका आवेदन ड्रा – ऑफ लोट्स में शामिल किया जायगा।