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SHO के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, कारोबारी से वसूले 1 करोड़, जाने मामला

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चंडीगढ़ :  SHO पर कारोबारी से 1 करोड़ रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। सेक्टर-39 के पूर्व एडिशनल SHO नवीन फोगाट के खिलाफ पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। SHO पर बठिंडा के कारोबारी से एक करोड़ रुपए जबरन वसूली का आरोप है। काफी कोशिशों के बाद वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। फिर उसने अदालत में 24 नवंबर 2023 को सरेंडर किया था।पुलिस ने उसके खिलाफ सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में मुकद्दमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों के खिलाफ पहले ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसमें चंडीगढ़ पुलिस के 2 कांस्टेबल शिवकुमार और वीरेंद्र सिंह शामिल थे। इनके अलावा एक अन्य व्यक्ति वरिंदर सिंह के खिलाफ भी अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह सभी आरोपी एडिशनल SHO नवीन फोगाट की मदद कर रहे थे। इनकी मदद से ही उसने व्यापारी के साथ यह जबरन वसूली की थी

सेक्टर 39 थाना पुलिस में 5 अगस्त 2023 को बठिंडा के कारोबारी संजय गोयल ने एडिशनल SHO सब इंस्पेक्टर नवीन फोगाट, कांस्टेबल वरिंदर, शिवकुमार समेत अन्य के खिलाफ लूटपाट की शिकायत दर्ज कराई थी। कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 2000 के नोट बदलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचा था। वहां उसने 500-500 के नोट देकर 2000 के नोट लेने थे। इस पर उसे कमीशन मिलना था।तत्कालीन एडिशनल SHO नवीन फोगाट ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसे सेक्टर 40 की मार्केट में रोक लिया और डरा धमकाकर एक करोड़ रुपए छीन लिए। मौके से धमकी देकर उसे भगा दिया। शिकायतकर्ता कारोबारी संजय गोयल ने इस मामले की एसपी चंडीगढ़ कंवरदीप कौर को शिकायत दी थी। जिसके बाद 2 आरोपियों को काबू कर लिया गया था।

पुलिस की ओर से जब्त 75 लाख रुपए को जिला अदालत ने रिलीज करने के आदेश दिए थे। मामले में पीड़ित संजय गोयल की तरफ से यह पैसे रिलीज करने के लिए अर्जी लगाई थी। सेक्टर 39 थाने के एडिशनल SHO फोगाट पर लूट के आरोप थे। अदालत में जब यह अर्जी लगाई गई तो अदालत में इस पर पुलिस के वकील से भी प्रतिक्रिया ली थी। इसमें पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामले में जो 75 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, वह पीड़ित संजय गोयल के ही हैं। इसलिए यह पैसे उन्हें रिलीज करने में पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस के इस पक्ष के बाद अदालत ने अपना आदेश सुनाया था

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