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गाड़ी से युवक को घसीट कर मारने के आरोप में 7 को उम्र कैद की सजा, देखें वीडियो

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पंचकूला। कोर्ट ने किडनेप करके गाड़ी से युवक को घसीट कर मारने के आरोप में सात आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जिसमें पार्षद का बेटा भी शामिल है। ये मामला 2017 में सकेतड़ी में एक युवक को गाड़ी में पहले युवकों ने किडनैप किया उसके बाद उसको डिग्गी के सहारे करीब तीन से चार किलोमीटर तक घसीटते ले गए जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी।

इन आरोपियों को सुनाई गई सजा
आरोपी त्रिलोक सिंह उफ काला पुत्र गुरबाज सिंह निवासी मकान नंबर 52 गांव भैंसा तिब्बा पंचकूला, मनमीत वरेच उफ मोंटी पुत्र अमरिक सिंह आटा चक्की के पास भैंसा टीब्बा पंचकूला, हरमिंदर सिंह निवासी संतेमाजरा थाना खरड़ जिला मोहाली तलविंदर सिंह का टली पुत्र गुरमीत सिंह, विशाल सैनी पुत्र बृजेश सैनी सेक्टर 28d चंडीगढ़, मनजोत उफ हैप्पी पुत्र दर्शन सिंह निवासी खरड़ मोहाली पंजाब, जश्नप्रीत उर्फ जश्न निवासी लंद्र मोहाली पंजाब को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है।

वकील अशोक तवर ने बताया कि इन सभी आरोपियों के ऊपर 148 आईपीसी 452, 302, 364 के तहत धारा 149 आरोपियों के अपराध करने के लिए कल दोषी ठहराया गया था। जबकि आरोपी हरमनप्रीत सिंह, जशनप्रीत सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत 25 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। बाकी अपराध करने के लिए मनमीत वरेच, त्रिलोक सिंह, विशाल सैनी और तलविंदर सिंह को आईपीसी की धारा 201 के तहत क दोषी ठहराया गया था।

ये था मामला
मामला 3 मार्च 2017 को लगभग 8:30 बजे पुलिस स्टेशन मनसा देवी में एक सूचना मिली थी कि एक वीरेंद्र नामक युवक को 10 से 12 युवकों ने किडनैप करके चंडीगढ़ की ओर ले गए हैं। तभी वहां पर मौके पर मनसा देवी के पुलिस अधिकारी पहुंचे और जब उन्होंने सकेतड़ी को जा रही सुखना झील की रोड की तरफ बड़े तो वहां पर काफी खून सड़क पर पड़ा देखा। कुछ ही दूरी पर वीरेंद्र की बॉडी मिली। जब वहां पर फॉरेंसिक की टीम को मौके पर पहंची तो तब पता चला कि युवक को डिक्की के सहारे सड़क से करीब दो से तीन किलोमीटर तक घसीटा गया। जिससे उसकी सड़क से उसका सिर से लेकर उसकी आंख और पूरा मुंह घसीटता चला गया। जिससे उसक मौत हो गई थी।

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