- Advertisement -
spot_img
HomeNationalMaharashtra में 200 टन Expiry खाद्य पदार्थ जब्त, 2 गिरफ्तार

Maharashtra में 200 टन Expiry खाद्य पदार्थ जब्त, 2 गिरफ्तार

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक रिसाइक्लिंग कंपनी के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों की कथित तौर पर गिरफ्तारी खाद्य और घरेलू सामान के साथ एक्सपायर हो गए सामानों की दोबारा पैकेजिंग और उन्हें दोबारा बेचने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी खुद पुलिस ने रविवार को दी है। ठाणे शहर की पुलिस की ओर से 9 और 10 जुलाई को शिल दैघर के दहिसर इलाके में दो गोदामों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। अधिकारियों ने लगभग 200 टन एक्सपायर हुए उत्पाद भी जब्त किए। उन्हें मूल तौर पर ई-कॉमर्स कंपनी के द्वारा सुरक्षित निपटने के लिए भेजा गया था।

अपशिष्ट प्रबंधन फर्म में साझेदार है आरोपी

आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद इरफान मोहम्मद मुनीर चौधरी व मोहम्मद अकरम मोहम्मद इस्माइल शेख भिवंडी में स्थित एक रिसाइक्लिंग और अपशिष्ट प्रबंधन फर्म में साझेदार हैं। पुलिस की मानें तो दोनों ही लोग अनाज आटा, चीनी, चावल और सूखे मेवों जैसे कि एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों के साथ-साथ टॉयलेट क्लीनर, सैनिटरी पैड, साबुन और वाशिंग पाउडर जैसे घरेलू सामानों की दोबारा पैकेजिंग में शामिल थे। लेबल जानबूझकर हटा दिए गए थे और वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में दोबारा से बिक्री के लिए प्लास्टिक और बोरियों में पैक कर दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि – सामान को कभी भी नष्ट नहीं किया गया जैसे कि उनका इरादा भी था। इसकी जगह उन्हें भिवंडी और आस-पास के इलाकों मे दोबारा से बांटने के लिए इक्टठा कर दिया गया था।

दोनों पर दर्ज हुआ मामला

दोनों ही आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) धोखाधड़ी, 336 (2) और 340(2) (फर्जी) दस्तावेजों या अभिलेखों को असली के रुप में इस्तेमाल करने) के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की जांच अभी भी जारी है।

 

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -

You cannot copy content of this page