पंजाबः भारत भूषण आशु के PA की बढ़ी मुश्किलें, आया सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला

पंजाबः भारत भूषण आशु के PA की बढ़ी मुश्किलें, आया सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला

लुधियानाः कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के पीए इंदरजीत सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आज भारत भूषण आशु के पीए इंदरजीत सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबकि निचली अदालत में विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इंदरजीत सिंह इंदी के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।

बता दें कि हाल ही में आप सरकार ने विजिलेंस को आशू के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी थी। विजिलेंस ने सरकार से यह मांग की थी। आशू को ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला में नामजद कर विजिलेंस ने 22 अगस्त को सैलून से गिरफ्तार किया था। 22 अगस्त को गिरफ्तार किए जाने के बाद से आशू मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में जेल में है। विजिलेंस ब्यूरो ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू, ठेकेदार तेलू राम और कमीशन एजेंट (आढ़ती) कृष्ण लाल धोतीवाला के खिलाफ अदालत में चार्जशीट 14 नवंबर को दायर की थी।

जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि तेलू राम ने उक्त काम के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की रकम हासिल की थी। टेंडर प्राप्त करने के लिए मुलजिमों की तरफ से जमा करवाई गई गाड़ियों की सूचियों में कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों आदि के रजिस्ट्रेशन नंबर थे। जबकि उन्हें ढुलाई वाले वाहनों की सूचियों की पड़ताल करनी बनती थी। जांच के बाद जिला टेंडर कमेटी के द्वारा तकनीकी बोली को रद्द करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने मिलीभगत करके टेंडर अलॉट कर दिए।