Delhi Metro: हमेशा विवादों में बनी रहने वाली दिल्ली मेट्रो से संबंधित कई नियमों में बदलाव के लिए ‘जन विश्वास विधेयक, 2026’ के तहत एक प्रस्ताव रखा गया है। यदि यह विधेयक पास हो जाता है और नियमों में बदलाव होता है तो इसके शरारती तत्वों और मनचलों को मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसा करने वालों को बहुत ही काम फाइन लगाय जाता है।
नए नियमों के अनुसार ये होंगे बदलाव-
– मेट्रो में कुछ भी लिखने पर 10,000 तक जुर्माना
– महिला कोच में घुसने पर 5000 तक जुर्माना
– आपत्तिजनक सामान ले जानें या उसका प्रदर्शन करने पर 2500 रुपए तक जुर्माना।
इस प्रस्तावित कानून के तहत आपराधिक प्रवधानों के स्थान पर आर्थिक दंड देने पर विचार किया गया है। मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 में इस विधेयक के तहत बदलाव किए जाएंगे। इस प्रस्तावित विधेयक में मेट्रो रेल में कुछ लिखने या महिला कोच में एंट्री करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यह विधेयक पेश किया।
नई जुर्माना राशि
– नशे में यात्रा करना – 2500
– उपद्रव करने पर – 2500
– थूकने पर – 2500
– फर्श पर बैठने पर – 2500
– झगड़ा करने पर – 2500
– आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर – 2500
– महिला कोच में घुसने पर – 5000 रुपये
– मेट्रो के डिब्बों पर लिखने पर – अधिकतम 10,000 रुपए
