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क्या AAP-कांग्रेस कैंडिडेट बनेगा मेयर! सुप्रीम कोर्ट का आया बयान

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चंडीगढ़ः मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (20 फरवरी) को सुनवाई हुई। कोर्ट ने AAP-कांग्रेस के कैंडिडेट को मेयर घोषित किया और भाजपा उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी। चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग अफसर) को नोटिस दिया गया है। शीर्ष कोर्ट ने ये भी कहा कि अफसर ने झूठ बोला।

मामले की सुनवाई CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। कोर्ट ने कहा स्पष्ट तौर पर कहा कि रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह के खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाएंगे। इनकी दोबारा गिनती हो और इसी आधार पर मेयर चुना जाए। ऐसे में अगर दोबारा गिनती होती है और खराब किए बैलट पेपर वैध माने जाते है तो आप-कांग्रेस के कैंडिडेट का मेयर बनना तय है।

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