प्रयागराज: 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों पर 1- 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। जबकि कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी कर दिया है।
बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल की वर्ष 2005 में 25 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, और उसके भाई अशरफ को आरोपी करार दिया गया था। इस केस में राजू पाल का करीबी रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था जिसका 28 फरवरी 2006 को अपहरण हो गया था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही कारण है कि कोर्ट का यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं।