उन्होंने बताया कि गगरेट में पकड़े गए चार मामलों में तीन मामले स्वर्ण एवं चांदी के आभूषणों के शामिल हैं। इन मामलों पर कार्रवाई करते हुए 77,420 रूपये का अर्थदंड लगाया जोकि मौके पर वसूला गया। चैकिंग के दौरान नरेंद्र पइानिया एएसटीईओ और सहायक बालकृष्ण मौजूद रहे।
विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि कर चोरी करने वालों पर विभागीय टीमें कड़ी नज़र रखे हुए है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है। इसके अलावा 50 हज़ार से अधिक मूल्य के सामान परिवहन करने पर ई-वे बिल होना अनिवार्य है। उन्होंने सभी प्रकार के व्यापारियों से आग्रह किया कि भविष्य में क्रय-विक्रय से संबंधित पूर्ण दस्तावेज़ जैसे मूल खरीद/बिक्री बिल, ई-वे बिल सामान के परिवहन के साथ अवश्य रखें अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।