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पीएमईजीपी योजना से ऊना के मनोज बने आत्मनिर्भर, दूसरों को भी दिया रोजगार

मकैनिकल इंजीनियरिंग कर नामी कंपनियों में काम करने वाले मनोज ने कोरोना काल में आपदा को बनाया अवसर 

Himachal Pradesh

ऊना/सुशील पंडित: मकैनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद देश की कई जानी-मानी कंपनियों में कर चुके ऊना के मनोज कुमार ने आपदा को अवसर में बदला और सरकार की योजना का लाभ लेकर अपना स्वयं का उद्योग स्थापित किया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत मनोज न सिर्फ स्वयं आत्मनिर्भर बने, बल्कि कई परिवारों को रोजगार भी दिया। बसाल में उन्होंने पशु आहार बनाने का अपना उद्योग स्थापित किया और कई लोगों को घर-द्वार के नजदीक नौकरी प्रदान की। 

मनोज कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा को अवसर में बदलने और आत्मनिर्भर होने की बात से प्रेरणा लेकर अपना काम शुरू करने की मन में ठान ली। नौकरी छोड़कर घर पहुंचा और बाजार की स्टडी की। इसके बाद पशु आहार बनाने का उद्योग स्थापित करने की सोची, लेकिन धन की कमी आड़े आ गई। इसलिए उद्योग विभाग से संपर्क किया और पीएमईजीपी के तहत 25 लाख का लोन लेकर काम शुरू किया। ऋण पर सरकार से सब्सिडी भी मिली और काम भी अच्छा चल रहा है। 

पीएमईजीपी के तहत नागरिकों को स्वयं का रोजगार को खोलने के लिए सरकार 10-25 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिस पर सब्सिडी भी दी जाती है। योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्योग विभाग के नजदीकी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। 

जिला उद्योग केंद्र ऊना के महाप्रबंधक अंशुल धीमान बताते हैं कि इस योजना के तहत एक अप्रैल 2021 से 22 मार्च 2022 तक जिला ऊना में कुल 31 लाभार्थियों को लोन प्रदान किया गया, जिस पर सरकार ने 1.18 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है। योजना के तहत उद्योग प्रारम्भ करने के लिए लाभार्थी का स्वयं का अंशदान होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिक इस योजना के पात्र हैं। वह नागरिक जो अपने पुराने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहता है, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होता है। यदि नागरिक पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ ले रहा है तो भी वह इस योजना का पात्र नहीं होगा। उ

15-25 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान
पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के ग्रामीण नागरिकों के लिए गए लोन पर 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। सभी प्रकार के नए उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए इस योजना के तहत लोन प्राप्त किया जा सकते हैं। लाभार्थी इस योजना में दोबारा भी आवेदन कर सकता है तथा दूसरा आवेदन करने पर 15-20 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन 
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप पीएमईजीपी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो तथा  मोबाइल नंबर देना आवश्यक है।

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