मनोरंजन: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक्टर और उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटोटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के मामले में समन जारी किया है। यह समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
समीर वानखेड़े ने मांगे 2 करोड़ रुपये
वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज में एक किरदार उन्हें दर्शाने की कोशिश करता है। यह किरदार एनसीबी अधिकारी की भूमिका में है और जिस दृश्य में इसको दिखाया गया है वह उन्हें बदनाम करने वाला है। उन्होंने अदालत से यह अनुरोधिक किया है कि शो का कंटेंट मानहानिकारक घोषित कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा है। वानखेड़े ने यह दावा किया है कि शो जब से ऑन एयर हुआ है तब से उन्हें सोशल मीडिया पर अपमानजनक प्रतिक्रियाओं से जूझना पड़ रहा है। उनकी सावर्जनिक छवि को भी गंभीर नुकसान हुआ है। उनके अनुसार, शो न सिर्फ झूठा है बल्कि उनकी पेशेवर ईमानदारी पर भी सवाल उठा रहा है।
छवि के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता
मानहानि याचिका में वानखेड़े ने यह भी कहा है कि किसी भी क्रिएटिव या फिल्मी कल्पना की आड़ में किसी व्यक्ति की छवि के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वानखेड़े ने यह भी बताया है कि शो में उनका नाम या पहचान का सीधा इस्तेमाल भले न किया हो परंतु दर्शकों के लिए यह साफ है कि किरदार उनकी जिंदगी से प्रेरित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी शुरुआती सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर कहा है कि सात दिनों में जवाब दिया जाए। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी।