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RC Renew को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग ने दी लोगों को अहम सुविधा 

चंडीगढ़: 15 साल पुराने वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन को 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आर.सी. रिन्यू कराने की जरूरत है, अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट विभाग ने लोगों की सहूलियत को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब घर बैठे आर.सी. रीन्यू करवाने की सुविधा मुहैया करवानी शुरू कर दी है। लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से आरसी रिन्यू करवाने की सुविधा अब घर पर ही मुहैया करवानी शुरू कर दी गई है।

विभाग ने अपना पोर्टल अपडेट किया है। इसके तहत अब आरसी को रिन्यू करवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ने। यह अपडेट रिन्यूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन नाम से एक नया अपडेट लाया गया है। कोई भी आवेदक खुद ही अपनी आरसी को रिन्यू कर पाएगा। इससे पहले तक यह नियम था कि जिन वाहनों की रजिस्ट्रेशन के 15 साल हो गए हैं, उन्हें रिन्यू करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आरसी रिन्यू करवाने के लिए विभाग के पोर्टल पर सबसे पहले अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन भी फीस जमा करवानी होगी।

इसके बाद फाइल सीधा मोटल व्हीकल इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाएगी। आवेदक को अपना वाहन इंस्पेक्टर के पास वाहन ले जाकर चेक करवाना होगा और सब कुछ ठीक रहने पर आरटीओ से अप्रूवल अपने-आप मिल जाएगी। इससे आवेदक के समय की भी बचत होगी। आरटीओ में वाहन की आरसी रिन्यू करवाने की अलग-अलग फीस है। इसमें अगर चार पहिया वाहन है तो उसकी रिन्यू की फीस 5855 रुपये है। साथ ही 1100 रुपये की इंस्पेक्शन की फीस रहती है। इसी तरह दो पहिया वाहन की रिन्यू फीस 1485 रुपये और इंस्पेक्शन की फीस 385 रुपये रहती है। यह रहती है। अगर समय पर आरसी रिन्यू नहीं करवाई रकम बिना लेट फीस के जाती तो उसके साथ-साथ लेट फीस भी अलग से देनी पड़ती है।

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