नई दिल्ली: हाईवे से सफर करने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। 15 नवंबर से टोल प्लाजा पर एक नया नियम लागू होने वाला है। इस नियम का सीधा असर आपकी जेब पर होगा। यदि आपके वाहन पर फास्टैग नहीं लगा है या टैग फेल हो जाता है तो आप को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा परंतु जो लोग डिजिटल पेमेंट करेंगे उनके लिए इस पर बड़ी छूट रहेगी।
ये है नया नियम
केंद्र सरकार की ओर से नेशनल हाईवे फीस रुल्स 2008 में संशोधन किया गया है। इसी के साथ सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के अंतर्गत यदि कोई वाहन चालक मान्य फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और कैश से भुगतान करता है तो उससे डबल चार्ज वसूला जाएगा परंतु राहत की बात यह है कि यदि वही वाहन चालक यूपीआई या किसी डिजिटल ऐप से भुगतान करेगा तो उसे सिर्फ 1.25 गुना टोल फीस ही देनी पड़ेगी। इस तरह ड्राइवर अब कैश की तुलना में डिजिटल पेमेंट से भुगतान करेंगे।
🔹 New User Fee Collection Rule to Incentivize Digital Payments at Toll Plazas for Non-FASTag Users
🔹 National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Third Amendment) Rules, 2025, to come into effect from November 15, 2025
🔹 Under the new rule, vehicles…
— PIB India (@PIB_India) October 4, 2025
इस वजह से किया सरकार ने बदलाव
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य टोल कलेक्शन सिस्टम को पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही सरकार कैश का लेनदेन कम करना और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। यह कदम विकसित भारत की दिशा में एक अनोखी पहल है। मंत्रालय का यह कहना है कि इस कदम से न सिर्फ टोल प्लाजा पर लगाने वाली लंबी लाइनें कम होगी बल्कि यात्रियों को तेज और अच्छे सफर का अनुभव भी मिलेगा।
इन लोगों को होगा फायदा
यह बदलाव खासतौर पर उन ड्राइवरों के लिए फायदेमंद साबित होगा जिनका फास्टैग किसी वजह से स्कैन नहीं हो पाता या फिर टैग एक्सपायर हो चुका है। पहले उन्हें मजबूरी में टोल देना पड़ता था परंतु अब वह यूपीआई के जरिए भुगतान कर पाएंगे जिससे उन्हें राहत मिलेगी।