चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के लिए 27 अगस्त, 2026 को रोहतक में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही आयोजित की जाएगी। यह कार्यवाही प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजीव गांधी विद्युत भवन, पावर हाउस, रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में होगी। इस दौरान रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के तहत 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। मंच के समक्ष गलत बिजली बिल, बिजली की दरों से संबंधित मामले, मीटर सिक्योरिटी, खराब मीटर तथा वोल्टेज संबंधी शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। हालांकि, बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग तथा घातक एवं गैर-घातक विद्युत दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों पर मंच द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
निगम एवं उपभोक्ता के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे के लिए शिकायत प्रस्तुत करने से पहले उपभोक्ता को नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। यह राशि पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि अथवा उसके द्वारा देय बिजली शुल्क में से जो भी कम हो, उसके बराबर होगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी बिजली संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 27 अगस्त, 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रोहतक में आयोजित होने वाली कार्यवाही में उपस्थित होकर अपनी शिकायतों का निवारण करवाएं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रदेश के उपभोक्ताओं को निरंतर, विश्वसनीय एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने तथा बेहतर उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।