नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख में बदलाव हुआ है। यह बदलाव करते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस की ओर से ऑडिटेड केस और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स के लिए आखिर तारीख 31 अक्टूबर 2025 से बढ़कर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। इसका सीधा फायदा अब लाखों कारोबारियों, कंपनियों और टैक्सपेयर्स को होगा। अब वे 10 दिसंबर तक आईटीआर भर सकते हैं। बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ राज्यों को टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में इस बात पर ध्यान देते हुए टैक्स फाइल करने की आखिरी तिथि में बदलाव किया है। इससे सभी टैक्सपेयर्स को फायदा होगा और टैक्स फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा समय भी मिलेगा।
विभाग ने खुद की जानकारी
इस बात की जानकारी खुद इनकम टैक्स विभाग की ओर से दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इससे जुड़ी एक पोस्ट शेयर की है। विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसबंर 2025 तक करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारिख भी 10 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। विभाग ने इस फैसले से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
हाईकोर्ट ने दिए थे आदेश
बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए थे कि विभाग इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख में बदलाव करे और इसको आगे बढ़ा दे। दोनों हाईकोर्ट्स ने यह निर्देश दिए थे कि टैक्स ऑडिट केसों की डेडलाइन को 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को यह निर्देश दिए थे। इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टस टैक्सेस को इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर निर्देशित किया गया था।