यूपी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के तहत आज पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा ऐसे नाम चिह्नित किए गए हैं जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में 12.55 करोड़ मतदाता है। पहले चरण के बाद 2.89 करोड़ यानी 18 फीसदी नाम कट गए।
6 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन
जिन मतदाताओं का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है उनके लिए फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से समय दिया जा रहा है और वो अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दर्ज भी करा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या बदलाव कराने के लिए किसी भी आपत्ति या दावे के लिए 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन कर सकते हैं प्रोसेस
वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आपको voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए फॉर्म भरना होगा- यहां जानिए कौन सा फॉर्म किसे भरना है। फॉर्म नंबर 6 नए मतदाताओं के लिए है जो कि 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार वोटर बने हैं।
वोटर लिस्ट में नाम की आपत्ति सही करवाने के लिए फॉर्म 7 भरकर आपत्ति जमा की जा सकती हैं और पहले के नाम में सुधार के लिए भी ये फॉर्म मान्य है। फॉर्म 8 के जरिए निवास स्थान बदलने और मौजूदा वोटर्स लिस्ट में सुधार के अलावा वोटर कार्ड बदलने के प्रोसेस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म कहा-कहां सबमिट कर सकते हैं-
ऑनलाइन आवेदन के तहत आपको चुनाव आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINET ऐप के जरिए फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन के तहत बूथ लेवल अधिकारी के पास फॉर्म जमा करना होगा।
कौन-कौन से दस्तावेज के जरिए करवा सकते हैं आवेदन
-ऐसी आईडी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी PSU कंपनी ने आपको जारी की हो।
-मान्य अथॉरिटी से जारी जन्म प्रमाण पत्र
-मान्य शिक्षा बोर्ड से जारी दसवीं प्रमाण पत्र या एजूकेशनल डॉक्यूमेंट
-OBC या अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र
-आधार कार्ड लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है सिर्फ नाम दर्ज करवाने के लिए आईडी है