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देशद्रोह के केस में रामपाल को लेकर आया कोर्ट का बड़ा फैसला, आश्रम में 6 लोगों की हुई थी मौत

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हिसारः हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट में सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल की ओर से देशद्रोह से जुड़े केस में लगाई गई जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, जहां रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देशद्रोह के केस में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिल गई है। इस केस में रामपाल 11 साल, 4 महीने और 20 दिन से जेल में है। वह हिसार सेंट्रल जेल में बंद है।

संत रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे कोर्ट की अवमानना के एक मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, तो समर्थकों से झड़प हो गई। इस टकराव में 5 महिलाओं और डेढ़ साल के बच्चे की मौत हुई थी। इसी मामले में रामपाल पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। बता दें कि इसी केस में हिसार कोर्ट ने करीब 4 महीने पहले रामपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने रामपाल की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से रामपाल का आश्रम सामाजिक कार्यों में खासा एक्टिव है। हिसार, हांसी, जींद, रोहतक और झज्जर में उसे किसान मसीहा के अवार्ड समेत कई सम्मान मिल चुके हैं। एडवोकेट कुलदीप ने बताया कि रामपाल पर देशद्रोह का मुकद्दमा नंबर 428 चल रहा है। इसमें 1000 के आसपास लोग शामिल थे। इनमें से अधिकतर को बेल मिल चुकी है, वहीं आज इसी मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में रामपाल को भी जमानत मिल गई है।

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