मनोरंजन: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बीते दिन से काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में एक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यह माना है कि व्यक्तिगत विशेषताओं का गलत इस्तेमाल जीवन में सम्मान के साथ जीने का अधिकार का उल्लंघन करता है।
इस मामले में न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कई संस्थाओं को ऐश्वर्या की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे कि नाम, छवि, आवाज और समानता) का दुरुपयोग करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि गलत इस्तेमाल न सिर्फ वित्तीय नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। वादी के व्यक्तित्व अधिकारों का कोई भी उल्लंघन जो जनता में किसी उत्पाद या सेवा के समर्थन या प्रायोजन को लेकर भ्रम पैदा करता है। इसके अलावा व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सद्भावना को भी कमजोर करेगा।
ऐश्वर्या की प्रतिष्ठा को पहुंच रहा है नुकसान
कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ऐश्वर्या भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है। अलग-अलग ब्रांड्स के तौर पर उनकी भूमिका ने उन्हें ऐसी प्रतिष्ठा और सद्भावना दिलाई है। जनता उनके द्वारा समर्थित की हुए ब्रांड्स पर भरोसा करती है। ऐसे उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन जनता में भ्रम पैदा करेगा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।
यह आदेश 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। इसमें कई वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स पर ऐश्वर्या की छवि, नाम और एआई जेनरेटेड सामग्री का गलत इस्तेमाल को रोकने का निर्देश दिया है। यह मामला डिजिटल युग में डीपफेक का गलत इस्तेमाल करने और मशहूर हस्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक जरुरी कदम है। यह फैसला ऐश्वर्या राय बच्चन के सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक मजबूत कदम है।
ये है पूरा मामला
बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक्ट्रेस की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी ने याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में ऐश की ओर से उनकी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों पर भी रोक लगाने की मांग रखी गई थी। उन्होंने यह बताया था कि कुछ वेबसाइट्स उनकी तस्वीरों से पैसा कमा रही है और कुछ अश्लीलता फैला रही हैं।
