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Airline Company IndiGo पर लगे 944 करोड़ के जुर्माने को लेकर कंपनी का आया बयान

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नई दिल्लीः देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर आयकर विभाग ने भारी जुर्माना लगाया है। इनकम टैक्स विभाग ने इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि, कंपनी ने इसे गलत बताया है। इंडिगो ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगी। बता दें कि यह आदेश देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को मिला।

दरअसल, रविवार को एक नियामक फाइलिंग में इंडिगो ने कहा कि आयकर विभाग (आयकर प्राधिकरण) की मूल्यांकन इकाई ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है। हालांकि, यह अभी भी चल रहा है और इस मामले में फैसला लंबित है।

कंपनी द्वारा फाइलिंग के अनुसार कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून के अनुसार नहीं है। कंपनी का कहना है कि यह गलत और तुच्छ है। इंडिगो ने कहा कि वह इस आदेश का विरोध करेगी। वहीं, इसके खिलाफ उचित कानूनी उपाय करेगी। इसके अलावा, इंडिगो ने कहा कि आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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