Advertisements
Ad 6
Advertisements
Ad 8
Advertisements
Ad 7

लोकसभा चुनाव-2024 के फोटो/वीडियोग्राफी कार्यों हेतू निविदाएं 2 नवम्बर तक आमंत्रित

लोकसभा चुनाव-2024 के फोटो/वीडियोग्राफी कार्यों हेतू निविदाएं 2 नवम्बर तक आमंत्रित लोकसभा चुनाव-2024 के फोटो/वीडियोग्राफी कार्यों हेतू निविदाएं 2 नवम्बर तक आमंत्रित
ऊना/सुशील पंडित : लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 से संबंधित तैयारियों, प्रक्रियाओं व चुनाव के दौरान की विभिन्न घटनाओं की फोटो/वीडियोग्राफी करवाई जानी आपेक्षित है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इन सभी कार्यों के लिए 50 से 60 फोटो/ वीडियोग्राफी कैमरों की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक सभी फोटो/वीडियो स्टूडियो फर्में 2 नवम्बर दोपहर 1 बजे तक या उससे पूर्व निविदाएं धरोहर राशि मुबलिग 10 हज़ार रूपये बैंक ड्राफ्ट जोकि तहसीलदार निर्वाचन के नाम से देय हो, सहित तहसीलदार निर्वाचन कमरा नम्बर 212 मिनी सचिवालय ऊना में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निविदाएं 3 नवम्बर को बाद दोपहर 3 बजे निविदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत के समक्ष क्रय समिति द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में खोली जाएंगी।
निविदा शर्तें : उन्होंने बताया कि फोटो/वीडियोग्राफर को फोटो/वीडियोग्राफी का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है। फोटो/वीडियोग्राफी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला ऊना के किसी भी स्थान पर व किसी भी समय (दिन-रात) करवाई जा सकती है। फोटो/वीडियोग्राफर को जिस भी प्राधिकृत अधिकारी के साथ लगाया जायेगा उसके निर्देशों के अनुरूप फोटो/वीडियोग्राफी करनी अनिवार्य होगी। निविदादाता को अल्प अवधि सूचना प्राप्त होने पर तुरंत फोटो/वीडियोग्राफर उपलब्ध करवाना होगा। अभिलेख (रिकॉर्डिंग) हेतु अच्छी कम्पनी की डीवीडी प्रयोग में लानी होगी तथा प्रतिदिन की गई फोटो/वीडियोग्राफी का डाटा वीडियो सर्वेलैंस टीम प्रभारी के निर्देशानुसार डीवीडी में तैयार करके संबंधित विधान सभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम) के कार्यालय में जमा करना होगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों के द्वारा आयोजित रैलियों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी हेतु अल्प अवधि सूचना मिलने पर फोटो/वीडियोग्राफर उपलब्ध करवाना होगा। कैमरे आदि में यदि कोई तकनीकी खरावी आ जाती है तो तुरन्त अन्य उपयुक्त कैमरे का प्रबन्ध करना होगा अन्यथा विलम्ब के दण्ड के लिए दंड राशि जो कमेटी निश्चित करेगी का भुगतान करना पड़ेगा। एक व्यक्ति की आठ घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट के उपरांत लगने वाले अतिरिक्त समय (ओवर टाइम) के पारिश्रमिक का भुगतान प्रति घंटे अथवा आधे दिन की मजदूरी के हिसाब से किया जाएगा। केवल आठ घंटे की ड्यूटी का ही भुगता अनुमोदित दैनिक दर के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी के बिल तिथिवार तैयार की गई वर्कशीट व कार्यादेश की प्रति के साथ ही स्वीकार्य होंगे। प्रत्येक फोटो व वीडियो में रिकॉर्ड की गई सम्बन्धित घटना का वास्तविक समय, दिनांक व वर्ष अंकित होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि सेवाप्रदाता फ़र्म का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता तो दूसरी न्यूनतम दर वाली निविदादाता फर्म को कार्य सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई अन्य शर्तें होगी तो निविदा खोलने के समय बता दी जाएंगी।

Disclaimer: All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read carefully and Encounter India will not be responsible for any issue.


Encounter India 24 Years Celebration
Add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page