ऊना/सुशील पंडित: जिला प्रशासन ऊना ने जन सुरक्षा, सुगम यातायात व्यवस्था तथा सड़क क्षति की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जालग्रां मुख्य मार्ग से शिवालिक कॉलोनी लिंक रोड के बीच भारी लदे ट्रकों के आवागमन को लेकर समयबद्ध प्रतिबंध लागू किए हैं।
उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार उक्त मार्ग पर प्रतिदिन रात्रि 11:30 बजे से प्रातः 6:30 बजे तक भारी लदे ट्रकों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त समय में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेशों में कहा गया है कि यह मार्ग संकरा होने के साथ-साथ आवासीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां रात्रि एवं प्रातःकाल के समय यातायात दबाव अधिक रहता है, जिससे जन सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहन, जैसे एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन एवं पुलिस वाहन, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आदेशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग को प्रतिबंधित क्षेत्र के दोनों सिरों पर उपयुक्त साइन बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
