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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला

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सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर होगी कार्रवाई

नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर उसे शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया है, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की बात कही गई थी। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। यहां तक कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा गया है, उन्हें तुरंत छोड़ा जाएगा। नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ा जाएगा।

Read in English:- Supreme Court Prohibits Public Feeding of Stray Dogs, Orders Designated Feeding Zones

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। सिर्फ बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्ष बनाया है ताकि राष्ट्रीय पॉलिसी पर बात हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि कुत्तों को वापिस छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया है।

कोर्ट ने कहा कि रेबीज और खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उसे वैक्सिनेट कर वापिस छोड़ा जाए। इसके अलावा बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कुत्तों को खाना न दें इसके लिए हर इलाके में एक तय जगह बने। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है।

कोर्ट ने हर कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाएंगे। सिर्फ निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25 हजार और एनजीओ पर 2 लाख जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी जगह रिलोकेट किया जाएगा। हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर मनाही है। अदालत ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

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