नई दिल्लीः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया है। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय राजेश साकरिया के रूप में हुई है, जिससे दिल्ली पुलिस, खुफिया ब्यूरो (IB) और स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही हैं। पुलिस आरोपी की 5 से 7 दिन की रिमांड मांगेगी। दूसरी ओर राजेश की माता का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होेंने कहा कि बेटा उन्हें बताकर दिल्ली नहीं गया था। परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। राजेश की मां का कहना है कि उनके बेटे का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है।
उनका कहना है कि राजेश तो केवल जानवरों के प्रति लगाव के चलते दिल्ली गया था और सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। गौर हो कि राजेश साकरिया राजकोट शहर के कोठारिया रोड पर स्थित गोकुल पार्क में अपने माता-पिता, पत्नी और बेटे के साथ रहता है। पेशे से वह ऑटो-रिक्शा चालक है। घटना की खबर मिलते ही राजकोट पुलिस उसके घर पहुंची और परिवार से पूछताछ की।
बताया जा रहा है कि राजेश बुधवार सुबह ही ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया था और सिविल लाइंस के गुजराती भवन में रुका था। वहीं सोशल मीडिया में सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है। इसमें खीमजीभाई 19 अगस्त को सीएम के शालीमार बाग निवास का रेकी करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश ने हमले से पहले गुजरात में अपने दोस्त को फोन पर बताया था कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुच गया है।
जांच में पता चला है कि यह पहली बार था जब आरोपी दिल्ली आया था। मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में बीएनएस की धारा 132, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के आरोप में बीएनएस की धारा 221 और हत्या कोशिश के लिए धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। वहीं आईबी और स्पेशल सेल की टीम भी आरोपी राजेश से पूछताछ कर रही हैं।