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होम लोन पर छूट और बचाएं टैक्स! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम

होम लोन पर छूट और बचाएं टैक्स! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम होम लोन पर छूट और बचाएं टैक्स! 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम

नई दिल्लीः मार्च का महीना शुरु हो चुका है, और जैसा कि सभी जानते ही हैं कि यह फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है। तो ऐसे में कई कामों को निपटानें की डेडलाइन होती है। अगर आपने भी अपने पैसों से जुड़े कई काम नहीं निपटाएं हैं तो उनको आज ही पूरा कर लें। टैक्स सेविंग्स से लेकर आधार अपडेट और फास्टैग केवाईसी तक कई जरूरी काम आप आज ही निपटा लें।

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फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग का ऑप्शन सलेक्ट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। 31 तारीख तक आपको अपनी इनकम के मुताबिक, टैक्स बचाने के लिए सही स्कीमों में निवेश करना जरूरी है। अगर आप 31 मार्च के बाद निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा।

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अगर आप होम लोन पर छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास में 31 मार्च तक का समय है। एसबीआई की तरफ से होम लोन पर छूट के लिए स्पेशल स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए।

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रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज की कई सुविधाओं की समयसीमा को बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नई जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया था। फिलहाल अब इस समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दी गई है।

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UIDAI की तरफ से फ्री अपडेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिसका फायदा आप 14 मार्च 2024 तक ले सकते हैं। इस तारीख के बाद में आपको आधार कार्ड में अपडेट के लिए शुल्क देना होगा।

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अब आप फास्टैग केवाईसी को 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है।

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