नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों के कामकाज के तरीकों पर नजर रखता है और अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करता है। केंद्रीय बैंक ने 5 सहकारी बैंकों पर कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह कदम इनके द्वारा नियमों की अनदेखी करने के मामले में उठाया है। जिन को-ऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई की गई है, उनमें NKGSB को ऑपरेटिव बैंक, मुंबई स्थित न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक, गुजरात के मेहसाणा नागरिक को ऑपरेटिव बैंक और गुजरात के ही द पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड का नाम शामिल है।
NKGSB को ऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने पूरे 50 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना ठोका है। मामले पर जानकारी देते हुए आरबीआई ने बताया कि बैंक ने चालू खाता खोलते वक्त आरबीआई के नियमों का पालन नहीं किया और अकाउंट में ग्राहकों को लेनदेन की परमिशन दे दी थी। आरबीआई ने अपनी जांच के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें बैंक के द्वारा दी गई सफाई से संतुष्ट न होने की स्थिति में आरबीआई ने NKGSB को ऑपरेटिव बैंक पर पूरे 50 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक पर पूरे 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बैंक पर कार्रवाई दान दिए गए पैसों में आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन न करने के कारण की गई है। आरबीआई द्वारा की गई जांच में यह पता चला है कि वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ने प्रॉफिट में से डोनेशन देते वक्त आरबीआई के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया था। इसके अलावा लोन और एडवांस देते वक्त नियमों के उल्लंघन के मामले में आरबीआई ने गुजरात के मेहसाणा नागरिक को ऑपरेटिव बैंक पर 7 लाख रुपये का पेनाल्टी लगाई है। वहीं अन्य नियमों की अनदेखी के कारण द पाटडी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड और मेहसाणा नागरिक को ऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई की गई है। आरबीआई द्वारा इन पांच बैंकों पर लगाए गए मौद्रिक जुर्माने का असर बैंक के ग्राहकों पर बिलकुल भी नहीं पड़ने वाला है। यह जुर्माना बैंकों के ऑपरेशन से जुड़े कार्यों पर लगाया गया है और इससे उनकी सर्विस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। बैंक सामान्य रूप से कामकाज करते रहेंगे।
