नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों को जल्दी वित्तीय आजादी देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। RBI ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे बिना गार्डियन की मदद के अपना सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकेंगे और खुद ही उसे चला सकेंगे।
इस नियम को आरबीआई की तरफ से 21 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। आरबीआई की तरफ से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 साल से बड़े बच्चों को अपने सेविंग और एफडी अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की अनुमति दें। हालांकि, बैंक अपने रिस्क नियमों के आधार पर कुछ सीमाएं तय करेंगे। यह नियम बच्चों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का बड़ा कदम है।
नियम और शर्ते
- बैंक यह तय कर सकते हैं कि बच्चे कितनी रकम जमा कर सकते हैं और कितनी निकाल सकते हैं। ये सब बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
- बैंक यह तय कर सकते हैं कि बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, ATM/Debit कार्ड, Cheque Book जैसी सुविधाएं दी जाएं या नहीं।
- जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो बैंक उससे नया सिग्नेचर सैंपल और अकाउंट ऑपरेशन का तरीका फिर से लेगा।
- यह भी जरूरी होगा कि ऐसे खातों में ज्यादा पैसे की निकासी न हो और हमेशा कुछ न कुछ बैलेंस बना रहे।
- खाताधारक की KYC यानी पहचान की जांच सही तरीके से होगी और समय-समय पर अपडेट भी की जाएगी।
RBI ने सभी बैंकों को कहा है कि वे 1 जुलाई 2025 तक इन नए नियमों के मुताबिक अपनी पॉलिसी तैयार कर लें या फिर मौजूदा नियमों में बदलाव करें।