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जिला ऊना में आगामी 14 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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ऊना/सुशील पंडित: जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना तथा उपमंडल अम्ब स्थित न्यायालय परिसर में आगामी 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव अनीता शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। इनमें आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, दीवानी विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता शिकायतें, मोटर व्हीकल चालान, धन वसूली से संबंधित मामलों सहित सड़क दुर्घटना क्लेम, बिजली-पानी से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद तथा भूमि अधिग्रहण के मामले भी शामिल हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता शर्मा ने बताया कि जो मामले अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी पूर्व मुकदमेबाजी के तहत लोक अदालत में प्रस्तुत कर आपसी सहमति से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पैरालीगल वालंटियर तथा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।

सचिव ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित, सरल एवं निःशुल्क निपटारा संभव है। इसमें किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता तथा पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापस हो जाता है। लोक अदालत में आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने से समय एवं धन दोनों की बचत होती है तथा किसी भी पक्ष की हानि नहीं होती। उन्होंने सभी इच्छुक व्यक्तियों से आग्रह किया कि वे अपने लंबित मामलों के निपटारे हेतु शीघ्र संबंधित न्यायालय में आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01975-225071 पर संपर्क किया जा सकता है।

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