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पंजाबः स्कूलों को लेकर सख्त आदेश हुए जारी, नहीं तो होगी कार्रवाई

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लुधियाना: पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए एक आदेश जारी किया है। दरअसल, यह आदेश छात्रों के आधार डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया गया है। जिसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओज) और स्कूल प्रमुखों को भेजे गए इस पत्र में विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्कूली छात्रों से विभिन्न कार्यों के लिए प्राप्त आधार डाटा को किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। यह आदेश उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है जो छात्रों के संवेदनशील आधार डाटा के दुरुपयोग की आशंकाओं को लेकर उठाई गई हैं।

विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि आधार डाटा का उपयोग केवल स्कूली कार्यों, छात्रवृत्ति योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए ही किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार आधार डाटा में नाम, पता, जन्मतिथि और एक विशिष्ट पहचान संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। इसकी गोपनीयता बनाए रखना छात्रों की सुरक्षा और निजता के लिए आवश्यक है।विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी या स्कूल प्रमुख द्वारा आधार डाटा सार्वजनिक करने का मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आधार डाटा को सुरक्षित रखा जाए। डेटा तक पहुंच सीमित होनी चाहिए और इसे किसी भी बाहरी व्यक्ति, संगठन या वैबसाइट के साथ सांझा नहीं किया जाना चाहिए। यदि आधार डाटा के दुरुपयोग या सार्वजनिक होने का कोई संदेह होता है तो जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों को तुरंत विभाग को सूचित करना चाहिए।

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