चंडीगढ़ः मनीषा गुलाटी को सरकार के द्वारा पद से हटाए जाने पर हाईकोर्ट ने फिर से राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। पंजाब सरकार अगले आदेश तक पंजाब राज्य महिला आयोग के चेयरमैन पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं करेगी। ये आदेश पंजाब हरियाणा के चेयरपर्सन के पद से हटाई गई मनीषा गुलाटी की अपील पर दिए गए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है लेकिन नई नियुक्तियां नहीं करेगी। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष पद से हटाए गए गुलाटी ने इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद मनीषा गुलाटी ने सिंगल बेंच द्वारा बर्खास्तगी के फैसले को हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी है। सोमवार को चीफ जस्टिस रविशंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की डबल बेंच में सुनवाई हुई। बता दें कि जब पंजाब सरकार ने पहली बार मनीषा गुलाटी को पद से हटाया था तो हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को फिर से हटा दिया तो उन्होंने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इस बार कोर्ट के सिंगल बैंच ने मनीषा गुलाटी की याचिका खारिज कर दी। लेकिन गुलाटी ने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देते हुए तीसरी बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।