जालंधर, ENS: शहर में 16 और 17 अक्टूबर को मीट और शराब की बिक्री पर पाबंद लगाई गई है। दरअसल, भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव संबंधित 16 अक्टूबर को शहर में सजाई जाने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर, जिला मैजिस्ट्रेट हिमांशु अग्रवाल ने 16 और 17 अक्टूबर को शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समागम वाली जगह के नजदीक मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है।
जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 16 और 17 अक्टूबर 2024 को शहर में उक्त दुकानों पर पाबंदी लगाई है।
