चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत के मामले में फंसे पूर्व डीआईजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि पूर्व डीआईजी को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आज भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “इस हद तक, हाईकोर्ट जमानत देने से इनकार करने में सही प्रतीत होता है कि कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता है।”
हालांकि, बेंच ने कहा कि अगर 2 महीने के भीतर मुकदमा शुरू नहीं होता है, तो भुल्लर जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दोबारा अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं। गौर हो कि पूर्व डीआईजी को 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई ने मोहाली स्थित कार्यालय से अरेस्ट किया था। पहले सीबीआई ने दलाल कृष्नु शारदा को अरेस्ट किया था, उसके बाद भुल्लर को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उन पर पांच लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उनके घर पर दबिश दी गई, जहां से सात करोड़ 50 लाख रुपए, महंगी घड़ियां, शराब और गाड़ियों की चाबियां बरामद हुई थीं।